पंचायत चुनाव में सरपंच के चुनाव इस साल भी बैलेट पेपर पर होंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा। इस साल 405 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जाएंगे। क्योंकि इस साल सरकार ने जिले में 31 नई ग्राम पंचायतें गठित की है। इसके अलावा 246 पंचायत समिति सदस्य चुने जाएंगे।
सरकार ने शैक्षणिक योग्यता भी समाप्त कर दी है। साथ ही प्रचार खर्च की सीमा 50 हजार रुपए निर्धारित की है। पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। निरक्षर उम्मीदवार भी सरपंच बन सकेंगे। क्योंंकि पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा लागू किए शैक्षणिक योग्यता का नियम कांग्रेस सरकार ने हटा दिया है। निर्वाचन आयोग ने सरपंच पद उम्मीदवार काे चुनाव प्रचार की खर्च सीमा भी बढ़ाई है। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार प्रचार पर 20 हजार की जगह 50 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे। जिला परिषद मैंबर का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार डेढ़ लाख रुपए और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रुपए तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार खर्च का ब्याैरा प्रत्याशी को परिणाम घोषणा के 15 दिन में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
बैलेट पेपर से होंगे सरपंच चुनाव 50 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे